इस वर्ष, Income Tax Department सभी ITR फॉर्मों को notifying करने में थोड़ा धीमा था, और यह समझ में आता है क्योंकि पिछले वर्ष के बजट में घोषित ITR कानूनों और प्रावधानों में Notable changes करने के लिए इन ITR फॉर्मों (फॉर्म 1-7) में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन किए जाने थे।
ITR Filing Deadline 2025
हर साल tax filling सीजन के दौरान tax payers के दिमाग में सबसे आम सवाल यह होता है: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि tax payers को आमतौर पर अपनी ITR फाइलिंग जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए केवल 30-45 दिन ही मिलते हैं, भले ही नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और Income Tax विभाग वित्तीय वर्ष के पहले महीने में ही आवश्यक ITR फॉर्म Notifies करता है और बाद में टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सुविधा के लिए इन फॉर्म की ऑनलाइन और ऑफलाइन उपयोगिताएँ जारी करता है।
उपयोगिताओं और TDS अपडेट में देरी से समय से पहले फाइलिंग मुश्किल हो जाती है !
इस साल, Income Tax Department सभी ITR फॉर्म को Notifies करने में थोड़ा धीमा था, और यह समझ में आता है क्योंकि पिछले साल बजट में घोषित कर कानूनों और प्रावधानों में संशोधनों और संशोधनों के साथ संरेखित करने के लिए इन ITR फॉर्म (फॉर्म 1-7) में कुछ उल्लेखनीय बदलाव किए जाने थे। हालाँकि, सरकार ने अभी तक आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर Tax payers को ऑनलाइन ITR दाखिल करने में मदद करने के लिए Tax payers को अपडेट नहीं किया है।
और भले ही Income Tax department अब Tax payers को अपडेट कर दे, जो वैसे भी जल्द ही होगा, शायद एक या दो सप्ताह में, करदाताओं के सामने एक और समस्या यह है कि किसी व्यक्ति या संस्था के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए काटा गया टीडीएस आयकर विभाग द्वारा संसाधित किए जाने के बाद 31 May तक फॉर्म 26AS में अपडेट हो जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष के लिए कर रिटर्न दाखिल करना चाहता है, तो उसके पास पूरे वित्तीय वर्ष के लिए काटे गए टीडीएस का पूरा डेटा नहीं हो सकता है क्योंकि अंतिम तिमाही का टीडीएस मई के अंत में Processed होता है।
Salaried Tax payers के साथ दूसरी बात यह है कि उन्हें अपने Employers से फॉर्म 16 TDS processed होने के 15 दिन बाद मिलता है और फॉर्म 26AS में दिखाई देने लगता है। इसलिए, एक तरह से, अगर कोई Salaried Tax payers व्यक्ति ITR दाखिल करना चाहता है, तो उसे अपने Employers द्वारा Form 16 जारी किए जाने के लिए 15 जून या उसके बाद तक इंतजार करना होगा। हालाँकि, ITR दाखिल करने के लिए फॉर्म 16 का होना ज़रूरी नहीं है, और इसे फॉर्म 26AS और अन्य दस्तावेज़ों की मदद से किया जा सकता है।

क्या इस वर्ष भी ITR की Deadline बढ़ाई जाएगी?
इन सबके बीच, पिछले वर्षों की तरह, मिलियन-डॉलर का सवाल यह है: क्या आयकर विभाग 31 जुलाई के बाद ITR दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाएगा? इस समय इसका उत्तर अनिश्चित है, क्योंकि सरकार ने पहले भी कुछ मौकों पर समयसीमा बढ़ाई है। लेकिन वे एक्सटेंशन टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के सामने आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों या कुछ अन्य असाधारण परिस्थितियों के कारण थे, जैसा कि हमने कोविड-19 महामारी के दौरान देखा था।
लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आयकर विभाग ने पहले कभी समयसीमा नहीं बढ़ाई है, इसलिए संभावना है कि वे इस बार भी ऐसा न करें। हमने यह सवाल कुछ विशेषज्ञों से भी पूछा। यहाँ उनका क्या कहना है:
CA (Dr.) Surana के अनुसार, ऐतिहासिक रूप से, Income Tax विभाग ने ऐसे फैसले नियत तिथि के करीब और केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही लिए हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा, “पिछले वर्षों में एक्सटेंशन केवल सीमित परिस्थितियों में ही दिए गए हैं, जैसे कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर व्यापक तकनीकी व्यवधान, फॉर्म 16 या वार्षिक सूचना विवरण (AIS) जारी करने में महत्वपूर्ण देरी, या प्राकृतिक आपदाओं या सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों जैसी असाधारण घटनाएँ।”
उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति सामने नहीं आई है, जो दाखिल करने की समयसीमा में संशोधन को उचित ठहराए।
ध्रुव एडवाइजर्स के पार्टनर अभिषेक मुंदादा कहते हैं कि चूंकि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, इसलिए समय पर अनुपालन के लिए पर्याप्त समय है।
इसलिए, यह देखना होगा कि सरकार Income Tax return दाखिल करने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं कितनी जल्दी जारी करती है और इस साल Tax Return File करना कितना आसान है। इसलिए अगर सब कुछ ठीक चलता है, और कोई तकनीकी गड़बड़ नहीं होती है, और कोई असामान्य परिस्थिति नहीं होती है, तो शायद 31 जुलाई Non-Audit मामलों में ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बनी रहेगी।
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